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अदालत ने आरएफएल घोटाले के आरोपियों की जमानत पर हस्तक्षेप से इनकार किया

By भाषा | Updated: December 5, 2019 05:58 IST

अदालत ने सक्सेना को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष छह, आठ और नौ दिसंबर को शाम साढ़े छह बजे पेश होने को कहा है।

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ठळक मुद्देपांच आरोपियों में से एक को मिली अंतरिम जमानत में किसी तरह का बदलाव करने का निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने सक्सेना की ओर से पेश अधिवक्ता साक्षी अग्रवाल से कहा कि 10 दिसंबर को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण कर दे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में अनियमितता मामले के पांच आरोपियों में से एक को मिली अंतरिम जमानत में किसी तरह का बदलाव करने का निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कंपनी के पूर्व अधिकारी अनिल सक्सेना को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए दी गई अंतरिम जमानत में बदलाव करने से इनकार करने के साथ ही फैसले को चुनौती देने वाली आरएफएल की याचिका का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने सक्सेना की ओर से पेश अधिवक्ता साक्षी अग्रवाल से कहा कि 10 दिसंबर को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर उनका मुवक्किल आत्मसमर्पण कर दे।

अदालत ने सक्सेना को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष छह, आठ और नौ दिसंबर को शाम साढ़े छह बजे पेश होने को कहा है। आरएफएल ने अन्य आरोपी कवि अरोड़ा को मिली अंतरिम जमानत को भी चुनौती दी थी जिस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार तक स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को सत्र न्यायालय ने सक्सेना को सात दिसंबर को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसी अदालत ने अरोड़ा को बीमार रिश्तेदार की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी थी जिसकी मियाद सात दिसंबर को समाप्त हो रही है।

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