अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो के मामले में केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर लगाई रोक
By भाषा | Published: December 10, 2019 12:54 PM2019-12-10T12:54:28+5:302019-12-10T12:56:39+5:30
केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रुख कर मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को मई 2018 में रिट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायाधीश सुरेश कैत ने राज्य और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नोटिस भी जारी किया है।
केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रुख कर मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को सात अगस्त को उनके समक्ष पेश होने का समन जारी किया था। सोशल मीडिया के एक पेज ‘आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी’ के संस्थापक ने आप नेता के कथित मानहानिजनक वीडियो को रिट्वीट के मामले में अपराधिक मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र अदालत में भी चुनौती दी थी, जिसने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।