अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगौड़ा घोषित किया
By भाषा | Updated: July 6, 2021 21:15 IST2021-07-06T21:15:53+5:302021-07-06T21:15:53+5:30

अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगौड़ा घोषित किया
लखनऊ, छह जुलाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. के. गुप्ता ने बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अभियुक्त व पूर्व सांसद धनंजय सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही से पहले की नोटिस जारी करते हुए मंगलवार को उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया।
अदालत ने इस मामले के विवेचक व थाना विभुतिखंड के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह की अर्जी पर यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
अर्जी में कहा गया था कि अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई लेकिन वह फरार है। लिहाजा उसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करना नितांत आवश्यक है।
गौरतलब है कि छह जनवरी, 2021 को कठौता चैराहे पर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसकी प्राथमिकी मोहर सिंह ने थाना विभुतिखंड में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव, अखंड, संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा उर्फ बंटी, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, बंधन सिंह, प्रिंस व रेहान को गिरफ्तार किया, जो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। विवेचना के दौरान ही इस मामले में धनंजय का नाम भी सामने आया। मामले की जांच अभी जारी है।
धनंजय सिंह 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की टिकट पर जौनपुर से सांसद निर्वाचित हुआ था।
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