अदालत ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर कार्यवाही को रद्द किया

By भाषा | Updated: December 12, 2020 15:40 IST2020-12-12T15:40:25+5:302020-12-12T15:40:25+5:30

Court cancels income tax proceedings against Karti Chidambaram and his wife | अदालत ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर कार्यवाही को रद्द किया

अदालत ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर कार्यवाही को रद्द किया

चेन्नई, 12 दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और कार्ति की पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू की गयी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। चेन्नई के पास एक संपत्ति की बिक्री के बाद कथित रूप से करीब सात करोड़ रुपये नकद प्राप्ति का खुलासा नहीं करने के मामले में यह कार्यवाही शुरू की गयी थी।

अदालत ने व्यवस्था दी कि कार्रवाई समयपूर्व की गयी है। अदालत ने साफ किया कि अगर संबंधित अधिकारी उचित मूल्यांकन के बाद कार्रवाई की जरूरत समझते हैं तो कार्यवाही पुन: शुरू की जा सकती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने मुत्तूकाडू के पास उनके स्वामित्व वाली एक जमीन की बिक्री के माध्यम से क्रमश: 6.38 करोड़ रुपये और 1.35 करोड़ रुपये नकद प्राप्त किये थे।

हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था और ना ही आयकर जमा किया।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कथित रूप से 7.73 करोड़ रुपये की आय का खुलासा नहीं किये जाने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी।

कार्ति और उनकी पत्नी ने इसे चुनौती देते हुए दलील दी थी कि प्रक्रियात्मक खामियों के कारण मुकदमा रद्द होना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court cancels income tax proceedings against Karti Chidambaram and his wife

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे