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अदालत ने वार्षिक व विकास शुल्क लेने के संबंध में शिक्षा निदेशालय का आदेश निरस्त किया

By भाषा | Updated: May 31, 2021 22:45 IST

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नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक और विकास शुल्क को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अनुचित रूप से उनके कामकाज को सीमित करेगा।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी दो कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते और स्थगित करते हैं। अदालत ने कहा कि वे ‘अवैध’ हैं और दिल्ली स्कूल शिक्षा (डीएसई) अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दिए गए अधिकारों के बाहर जाते हैं।

न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने रेखांकित किया कि स्कूल इस तथ्य के कारण कुछ पैसे बचा रहे हैं कि वे भौतिक रूप से बंद हैं और कहा कि इंडियन स्कूल, जोधुपर बनाम राजस्थान मामले में उच्चतम न्यायालय के ये निर्देश कि स्कूल 15 प्रतिशत की कटौती के साथ वार्षिक शुल्क ले सकेंगे, वे इस मामले में लागू होंगे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि एक को छोड़कर शीर्ष अदालत के अन्य निर्देश इस मामले में भी लागू होंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की प्रासंगिक अवधि के दौरान छात्रों ने सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके एवज में कटौती की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने एक निर्देश को संशोधित किया है जो छात्रों द्वारा फीस भुगतान के लिए निर्धारित समय सीमा के संबंध में है। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन स्कूल मामले में कहा था कि पांच अगस्त से पहले छह समान मासिक किस्तों में राशि का भुगतान करना होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि छात्रों को राशि का भुगतान 10 जून से छह मासिक किश्तों में करना होगा।

‘ऐक्शन कमेटी अनएडेड रेकग्नाइज़्ड प्राइवेट स्कूल’ ने पिछले साल अप्रैल और अगस्त में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दो कार्यालय आदेशों को अदालत में चुनौती दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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