अदालत ने निर्वाचन आयोग से उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटने की प्रक्रिया बनाने को कहा

By भाषा | Updated: July 14, 2021 22:27 IST2021-07-14T22:27:46+5:302021-07-14T22:27:46+5:30

Court asks Election Commission to expeditiously process cases against candidates | अदालत ने निर्वाचन आयोग से उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटने की प्रक्रिया बनाने को कहा

अदालत ने निर्वाचन आयोग से उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटने की प्रक्रिया बनाने को कहा

चेन्नई, 14 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए तेजी से एक प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संबंधित उम्मीदवार को नोटिस जारी करना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। यदि जवाब उचित या संतोषजनक पाया जाता है तो मामले को तर्कसंगत आदेश के साथ समाप्त किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि अगर उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो आयोग को पूरी दृढ़ता से मामले पर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए, भले ही संबंधित उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल का हो।

पीठ मतदाता बी राममूर्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने जोलारपेट्टई विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री के सी वीरमणि के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

राममूर्ति का आरोप है कि वीरमणि ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने नामाकंन पत्र में आवश्यक तथ्य नहीं बताए। हालांकि वीरमणि चुनाव हार गये।

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Web Title: Court asks Election Commission to expeditiously process cases against candidates

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