अदालत ने ब्लैक फंगस रोधी दवा के वितरण पर केंद्र, दिल्ली सरकार से नीति बनाने को कहा

By भाषा | Updated: May 31, 2021 18:55 IST2021-05-31T18:55:20+5:302021-05-31T18:55:20+5:30

Court asks Centre, Delhi government to formulate policy on distribution of anti-black fungus drug | अदालत ने ब्लैक फंगस रोधी दवा के वितरण पर केंद्र, दिल्ली सरकार से नीति बनाने को कहा

अदालत ने ब्लैक फंगस रोधी दवा के वितरण पर केंद्र, दिल्ली सरकार से नीति बनाने को कहा

नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वे ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों के उपचार में काम आने वाली दवा एंफोटेरिसिन-बी के वितरण पर एक नीति तैयार करें और जब तक दवा की कमी है, तब तक एक निश्चित आयु समूह या श्रेणी के लोगों को बाहर करने का ‘‘क्रूर निर्णय’’ करें।

पीठ ने कहा कि निर्णय डॉक्टरों पर न छोड़ा जाए और इस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए ।

इसने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि दो रोगी हैं जिनमें से एक की उम्र 80 साल तथा एक की उम्र 35 साल है और दवा की केवल एक ही खुराक है तो यह किसे दी जानी जाए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘यह वह गोली है जो आपको लेनी है’’ और ‘‘आपको यह क्रूर निर्णय करना है’’ जो आसान काम नहीं है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह बिलकुल नहीं कह रही है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे से कम महत्वपूर्ण है।

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Web Title: Court asks Centre, Delhi government to formulate policy on distribution of anti-black fungus drug

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