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अदालत ने मुंबई के अस्पताल में स्थानांतरित करने का वाजे का अनुरोध मंजूर किया

By भाषा | Updated: September 9, 2021 18:01 IST

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मुंबई, नौ सितंबर मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने हृदयरोग के उपचार एवं सर्जरी के लिए मुंबई के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का अनुरोध बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।

‘एंटलिया’ बम प्रकरण एवं मनसुख हिरन हत्याकांड में मुख्य आरोपी वाजे फिलहाल ठाणे के भिवंडी स्थित एक अस्पताल भर्ती हैं । मंगलवार को वाजे ने आवेदन देकर अदालत से उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश देने अनुरोध किया था। वाजे के वकील ने यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष ने शर्तों के आधार पर वाजे की अर्जी का विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी अपने डॉक्टर के निरीक्षण में मुंबई के निजी अस्पताल में उपयुक्त उपचार करा सकता है और हृदय में बाईपास ग्राफ्टिंट सर्जरी करा सकता है।

एजेंसी ने अदालत से संबंधित जेल अधिकारियों एवं पुलिस आयुक्त को उपचार के दौरान वाजे को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की भी अपील की।

उसने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह वाजे की पत्नी को उनकी देखभाल करने एवं उनके उपचार के बारे में जरूरी निर्णय लेने के वास्ते उनके साथ रहने की अनुमति दे।

अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद वाजे की अर्जी मंजूर कर ली।

एनआईए अदालत ने 30 अगस्त को वाजे को हृदयरोग का इलाज कराने के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाने की अनुमति दी थी। उससे पहले वाजे ने अदालत से कहा था कि वह ‘दूसरा स्टैन स्वामी’ नहीं बनना चाहते हैं। एलगर-माओवादी लिंक मामले के आरोपी स्वामी की स्वास्थ्य अधार पर जमानत का इंतजार करते हुए इस जुलाई में हिरासत में मौत हो गयी थी ।

वाजे और अन्य नौ आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वाजे को नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है।

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘ एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी को एक गाड़ी मिली थी जिसमें विस्फोटक थे। ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन ने दावा किया था कि एक सप्ताह पहले यह गाड़ी उनके कब्जे से चुरा ली गयी थी। पांच मार्च को वह एक नाले में मृत पाये गये थे।

एनआईए ने दावा किया था कि वाजे अंबानी के घर के समीप विस्फोटक वाली यह गाड़ी खड़ी करने एवं हिरेन हत्याकांड में शामिल थे। बाद में वाजे को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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