न्यायालय ने 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की उप्र सरकार को दी अनुमति

By भाषा | Updated: November 18, 2020 12:03 IST2020-11-18T12:03:03+5:302020-11-18T12:03:03+5:30

Court allows UP government to recruit teachers for 69,000 posts | न्यायालय ने 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की उप्र सरकार को दी अनुमति

न्यायालय ने 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की उप्र सरकार को दी अनुमति

नयी दिल्ली, 18 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मई में घोषित परिणामों के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने की बुधवार को अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ अंक बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ‘उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ’ की याचिका समेत अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य को उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र शिक्षकों को सहायक बेसिक शिक्षकों के तौर पर चयन के लिए फिर से प्रतियोगिता में भाग लेने का एक और मौका देने की अनुमति होगी।

संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार के सात जनवरी, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में कहा गया था कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 65 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 अंक हासिल करने होंगे।

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Web Title: Court allows UP government to recruit teachers for 69,000 posts

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