अदालत ने गैर सरकारी डॉक्टरों को राकेश वधावन की जांच करने की अनुमति दी
By भाषा | Updated: September 17, 2021 18:51 IST2021-09-17T18:51:05+5:302021-09-17T18:51:05+5:30

अदालत ने गैर सरकारी डॉक्टरों को राकेश वधावन की जांच करने की अनुमति दी
मुंबई, 17 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को एचडीआईएल के प्रवर्तक राकेश वधावन की एक सरकारी अस्पताल में जांच करने की अनुमति दी। वधावन पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले में एक आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति भारती डांग्रे की एकल पीठ ने यह अनुमति दी। इससे पहले वधावन के वकील ने कहा कि वधावन कई बीमारियों से पीड़ित हैं और दो बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
वधावन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उनके इलाज के लिए कुछ प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो केईएम अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे जहां उनका इलाज हो रहा है। उन्होंने एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों को वधावन को देखने की अनुमति का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राज्य के जेल अधिकारियों को 24 सितंबर को एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने वधावन को 2019 में कथित पीएमसी बैंक घोटाले के सिलसिले में धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। वधावन उसके बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
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