अदालत ने मुंबई पुलिस को वसूली के मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: October 29, 2021 23:07 IST2021-10-29T23:07:24+5:302021-10-29T23:07:24+5:30

Court allows Mumbai Police to detain Sachin Waje in extortion case | अदालत ने मुंबई पुलिस को वसूली के मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी

अदालत ने मुंबई पुलिस को वसूली के मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी

मुंबई, 29 अक्टूबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के एक मामले में उन्हें हिरासत में लेने की मुंबई पुलिस को अनुमति दे दी।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। वाजे, एंटीलिया विस्फोटक सामग्री वाहन व मनसुख हिरन हत्या मामले में अभी नवी मुंबई की तलोजा जेल में कैद हैं।

सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के पास एक संदिग्ध वाहन खड़ा पाये जाने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वाहन से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी।

गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे को हिरासत में देने की मांग की थी।

विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने जेल अधिकारियों को उन्हें एक नवंबर को मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया।

इस बीच, अपराध शाखा ने एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख कर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court allows Mumbai Police to detain Sachin Waje in extortion case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे