अदालत ने आप कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पार्टी के विधायक को आरोप मुक्त किया

By भाषा | Updated: September 30, 2021 19:25 IST2021-09-30T19:25:13+5:302021-09-30T19:25:13+5:30

Court acquits party MLA for abetting AAP worker's suicide | अदालत ने आप कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पार्टी के विधायक को आरोप मुक्त किया

अदालत ने आप कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पार्टी के विधायक को आरोप मुक्त किया

नयी दिल्ली, 30 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक शरद चौहान और पांच अन्य को पार्टी की एक कार्यकर्ता को 2016 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बृहस्पतिवार को आरोप मुक्त कर दिया।

हालांकि, विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने चौहान के एक सहयोगी रमेश भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें (भारद्वाज को) जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

अदालत द्वारा भारद्वाज को दोषी करार दिये जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है।

भारद्वाज मृतका द्वारा दर्ज कराये गये यौन उत्पीड़न के एक मामले में भी आरोपी है।

शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपी भारद्वाज, चौहान का करीबी सहयोगी था और इसलिए उक्त नेता ने यौन उत्पीड़न के मामले में हमेशा ही उसे बचाया और उसे शरण दी।

हालांकि, अदालत ने कहा, ‘‘अदालत का मानना है कि इस बारे में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर भारद्वाज और अन्य सभी आरोपियों के बीच कोई आपराधिक साजिश रची गई थी।’’

आरोप मुक्त किये गये अन्य लोग मोहन लाल वर्मा, संजय, अमित भारद्वाज, रजनीकांत और मुख्तियार सिंह हैं।

अभियोजन के मुताबिक महिला ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नरेला स्थित अपने घर में जहर खा लिया था और लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

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Web Title: Court acquits party MLA for abetting AAP worker's suicide

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