अदालत ने मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को आरोप-मुक्त किया

By भाषा | Updated: August 11, 2021 14:11 IST2021-08-11T14:11:13+5:302021-08-11T14:11:13+5:30

Court acquits Kejriwal, Sisodia and others in scuffle with Chief Secretary | अदालत ने मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को आरोप-मुक्त किया

अदालत ने मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को आरोप-मुक्त किया

नयी दिल्ली, 11 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया।

हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है और मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के अलावा, आप के 11 विधायकों को भी मामले में आरोपी बनाया गया था।

केजरीवाल, सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को उच्च न्यायालय ने पहले जमानत दी थी। इस कथित हमले के बाद दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच खींचतान शुरू हो गई थी।

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Web Title: Court acquits Kejriwal, Sisodia and others in scuffle with Chief Secretary

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