अदालत ने ‘नफरत फैलाने वाले’ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया

By भाषा | Updated: November 17, 2021 18:45 IST2021-11-17T18:45:32+5:302021-11-17T18:45:32+5:30

Court acquits Akbaruddin Owaisi in 'hate speech' case | अदालत ने ‘नफरत फैलाने वाले’ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया

अदालत ने ‘नफरत फैलाने वाले’ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया

हैदराबाद, 17 नवंबर हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता एवं विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2004 के ‘‘नफरत फैलाने वाले’’ भाषण के एक मामले में बरी कर दिया है।

सांसदों या विधायकों के खिलाफ सुनवायी के लिए विशेष सत्र अदालत ने मंगलवार को ओवैसी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी नहीं पाया और उन्हें बरी कर दिया।

पुलिस के एक अधिकारी की शिकायत पर ओवैसी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि चंद्रयानगुट्टा विधायक ने मार्च 2004 में चुनाव प्रचार के दौरान यहां एक जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था और जनता को भड़काने की कोशिश की थी।

ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था।

दलीलें और जवाबी दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने ओवैसी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया क्योंकि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने मामले का समर्थन नहीं किया।

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Web Title: Court acquits Akbaruddin Owaisi in 'hate speech' case

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