अदालत ने कुरान बेअदबी मामले में आप विधायक को बरी किया

By भाषा | Updated: March 16, 2021 22:04 IST2021-03-16T22:04:09+5:302021-03-16T22:04:09+5:30

Court acquits AAP MLA in Quran disgrace case | अदालत ने कुरान बेअदबी मामले में आप विधायक को बरी किया

अदालत ने कुरान बेअदबी मामले में आप विधायक को बरी किया

चंडीगढ़, 16 मार्च पंजाब में संगरूर की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव को कुरान बेअदबी मामले में बरी कर दिया।

संगरूर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत वर्मा ने हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व ‘‘प्रचारक’’ विजय कुमार और अन्य आरोपी गौरव कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनायी।

आप विधायक के वकील नरपाल सिंह धालीवाल ने बताया कि इस मामले में यादव के अलावा नंद किशोर को भी बरी कर दिया गया।

धालीवाल के अनुसार विजय कुमार और गौरव कुमार भादंसं की धाराओं 295 ए (किसी धर्म या धार्मिक मान्यता का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावना आहत करने के इरादे से की गयी दुर्भावनापूर्ण हरकत) 153 ए (धर्म या जाति के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) 120 बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराये गये । उन पर 11000-11000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी गयी है ताकि अभियुक्त ऊपरी अदालत जा सकें।

दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मों और सभी धर्मों के लोगों का भी सम्मान करती है।

पंजाब के मलेरकोटला में 24 जून, 2016 को एक सड़क पर कुराने के फटे पन्ने मिले थे। इससे हिंसा भड़क गयी थी और क्रुद्ध भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी थी। इस मामले में आप विधायक समेत चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

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Web Title: Court acquits AAP MLA in Quran disgrace case

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