अदालत ने शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता की चुनाव याचिका विचारार्थ स्वीकार की

By भाषा | Updated: July 14, 2021 22:44 IST2021-07-14T22:44:19+5:302021-07-14T22:44:19+5:30

Court accepts Mamta's election petition against Shubhendu Adhikari's victory for consideration | अदालत ने शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता की चुनाव याचिका विचारार्थ स्वीकार की

अदालत ने शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता की चुनाव याचिका विचारार्थ स्वीकार की

कोलकाता, 14 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को स्वीकार कर ली और इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने निर्देश दिया कि बनर्जी की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी।

पीठ ने इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने नंदीग्राम सीट पर हुए चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और उपकरणों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने 1,956 मतों के अंतर से बनर्जी को हराया था।

न्यायमूर्ति सरकार ने निर्देश दिया, ‘‘इस मामले में फैसला होने तक, इस अदालत में जिस चुनाव को चुनौती दी गई है उससे जुड़े सभी दस्तावेजों, चुनावी पत्रों, उपकरणों और वीडियो रेकॉर्डिंग आदि को संबंधित और सक्षम प्राधिकार/अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रखा जाए।’’

न्यायमूर्ति सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दायर की गई है।

पीठ ने कहा, ‘‘कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधान 86(1) के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है।’’

अदालत ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वह आदेश की एक प्रति पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजें।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरकार की पीठ को सौंपी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court accepts Mamta's election petition against Shubhendu Adhikari's victory for consideration

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे