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ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ जवाबी कदम, भारत आने पर 10 दिन पृथक-वास में रहना होगा

By भाषा | Updated: October 1, 2021 23:04 IST

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नयी दिल्ली, एक अक्टूबर टीकाकरण कराए होने के बावजूद सोमवार से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन तक पृथक-वास में रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर भारतीयों के लिए ब्रिटेन के इसी तरह के कदम के जवाब में भारत ने यह कदम उठाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने देश आने वाले आने ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ जवाबी कदम उठाया है क्योंकि ब्रिटेन द्वारा भारतीय टीका प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं देने से संबंधित मुद्दे को तकनीकी स्तर की वार्ता की बावजूद हल नहीं किया जा सका है।

नए ब्रिटिश यात्रा नियमों पर कड़ी प्रतिक्रिया में भारत ने 19 सितंबर को जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी थी, जब तक कि ब्रिटेन भारतीयों के खिलाफ ‘‘भेदभावपूर्ण’’ इन मानदंडों पर उसकी चिंताओं को दूर नहीं करता।

भारत के नए नियमों के मुताबिक ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले तक की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, चाहे उन्होंने टीकाकरण करावाया हो या नहीं। आगमन के बाद भी ब्रिटिश नागरिकों को दो बार कोविड-19 संबंधी आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। आगमन पर जांच कराने के अलावा आठवें दिन फिर से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।

सूत्रों ने बताया कि भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन के बाद घर पर या गंतव्य स्थल पर 10 दिन तक जरूरी पृथक-वास में रहना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और नागर विमानन मंत्रालय नए उपायों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे।

ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों में अपनी यात्रा नीति का विस्तार करने पर काम कर रहा है। भारत के जवाबी कदम पर सीधे तौर पर टिप्पणी किए बिना प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम टीका ले चुके भारतीयों को ब्रिटेन में मान्यता देने पर तकनीकी सहयोग को लेकर भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।’’

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ब्रिटेन यात्रा के लिए खुला है और हम पहले से ही बहुत से लोगों को भारत से ब्रिटेन जाते हुए देख रहे हैं, चाहे वह पर्यटक हों, व्यवसायी हों या छात्र। जून 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में 62,500 से अधिक छात्र वीजा जारी किए गए हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’’ अधिकारी ने यह भी कहा कि ब्रिटेन यात्रा की प्रक्रिया को यथासंभव आसान बनाना चाहता है।

भारत के लिए वर्तमान यात्रा नियमों के अनुसार ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के मामले में यात्रियों को विमान में सवार होने की अनुमति देने से पहले विमान कंपनियों को आरटी-पीसीआर जांच की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भारतीय हवाई अड्डा पहुंचने पर उन्हें जांच के लिए नमूने देने की जरूरत होती है। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें पृथक-वास में भेजा जाता है और उपचार किया जाता है। संक्रमित नहीं होने पर सात दिनों के लिए घर पर पृथक-वास में रहना होता है और फिर से जांच कराने की जरूरत होती है।

ब्रिटेन का का नया नियम भी सोमवार से प्रभावी होने जा रहा है। इसके तहत पूरी तरह टीकाकरण करा चुके भारतीयों को 10 दिन पृथक-वास में रहना होगा क्योंकि भारत के कोविड-19 टीका प्रमाणपत्र के संबंध में बिटेन को कुछ आपत्ति है।

ब्रिटेन ने शुरुआत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन ने 22 सितंबर को अपने नए दिशा-निर्देश में बदलाव किया और इस टीके को शामिल कर लिया। कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके भारतीयों को पृथक-वास नियमों से कोई राहत नहीं दी गई।

वहीं, बाद में ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन को भारत की टीका प्रमाणपत्र प्रक्रिया से कुछ आपत्ति है ना कि कोविशील्ड टीके से। टीका प्रमाणन मुद्दे को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने कई दौर की तकनीकी स्तर की वार्ता की लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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