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कोरोना ने बढ़ाई टेंशन! उत्तर प्रदेश में कहां-कहां लगा नाइट कर्फ्यू, क्या है नई गाइडलाइंस, जानिए सबकुछ

By विनीत कुमार | Updated: April 8, 2021 08:59 IST

Coronavirus: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के चार हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद राजधानी लखनऊ सहित कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कुछ जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यूविभिन्न जिलों के डीएम के आदेश पर राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यूगोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा सहित कुछ और जिलों में जल्द हो सकती है नाइट कर्फ्यू की घोषणा

कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए राजधानी लखनऊ सहित कुछ और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। यूपी में लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में नाइट कफ्यू की घोषणा की गई है। 

लखनऊ में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के अनुसार राजधानी में गुरुवार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। लखनऊ में बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1333 नए मामले सामने आए।

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा था कि यूपी के जिन जिलों में 500 से ज्यादा संक्रमण के केस हैं, वहां डीएम अगर चाहें तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। 

माना जा रहा है कि गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद आदि जगहों पर भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा जल्द की जाएगी।

प्रयागराज में रात 10 से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू

प्रयागराज में डीएम ने रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। ये व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। जरूरी सेवाओं को हालांकि नाइट कर्फ्यू में नहीं रोका जाएगा।

ऐसे ही कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और वाराणसी में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। कानपुर में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा जबकि वाराणसी में फिलहाल एक हफ्ते के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है।

यूपी नाइट कर्फ्यू में क्या हैं गाइडलाइंस

लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल-डीजल, दवा आदि लाने और ले जाने की छूट होगी। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना-जाना कर सकते हैं।

इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आना-जाना कर सकते हैं। मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू नहीं लागू होगा।

यूपी में शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं तमाम कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जा सकती हैं। लखनऊ में पार्कों में बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं, एलडीए संचालित पार्क सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 8 सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खुलेंगे।

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