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Coronavirus Lockdown: मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों पर FIR, अयोध्या में 8 गिरफ्तार

By गुणातीत ओझा | Updated: March 27, 2020 18:54 IST

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लॉकडाउन के दौरान तीन मस्जिदों में लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने चले आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। मस्जिद जाकर सामूहिक रूप से नमाज अदा करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लॉकडाउन के दौरान तीन मस्जिदों में लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने चले आए।इन लोगों पर महामारी एवं आपदा अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमें दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।

कोरोना वायरस के फैलते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए पूरे देश में हुए लॉकडाउन के बावजूद लोगों का घरों से बाहर निकलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लॉकडाउन के दौरान तीन मस्जिदों में लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने चले आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। मस्जिद जाकर सामूहिक रूप से नमाज अदा करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।     

पुलिस अधीक्षक अमित गुप्ता ने कहा कि हरदोई में तीन मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों मस्जिदों पर कार्रवाई करते हुए डेढ़ सौ से अधिक नमाजियों और मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर महामारी एवं आपदा अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमें दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।

अयोध्या में मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ने पर 8 गिरफ्तार

अयोध्या में लॉकडाउन नियम तोड़ने वाले लोगों पर पटरंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मना करने के बावजूद नमाज के लिए मस्जिद पर भीड़ लगाने वाले आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मना करने के बावजूद मखदूमपुर गांव के कुछ लोग समूह बनाकर मस्जिद के बाहर इकट्ठा थे। 

 पटरंगा थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ  लाकडाउन के पालन के लिए गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मखदूमपुर के समीप एक मस्जिद से दर्जन भर लोग समूह बनाकर निकल रहे थे। पुलिस टीम को देखकर यह लोग मौके से भागे लेकिन इतने में पुलिस ने आठ लोगों को पकड़ लिया। एसओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आठों व्यक्ति के विरुद्ध धारा-3 महामारी अधिनियम 1897 व धारा-51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 269, 271 व 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।

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