Coronavirus: एमपी में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के निर्देश जारी

By भाषा | Updated: May 3, 2020 05:40 IST2020-05-03T05:40:37+5:302020-05-03T05:40:37+5:30

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी।

Coronavirus: Instructions issued to allow liquor shops to open in Madhya Pradesh | Coronavirus: एमपी में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के निर्देश जारी

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsमध्य प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने जिला कलेक्टरों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार खोले जाने के लिए आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है।

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने जिला कलेक्टरों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार खोले जाने के लिए आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है।

आबकारी आयुक्त साथ ही कहा है कि जिन शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी जाएगी, वहां सामाजिक दूरी एवं अन्य बचाव उपायों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना होगा।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी।

Web Title: Coronavirus: Instructions issued to allow liquor shops to open in Madhya Pradesh

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