नई दिल्ली: कोरोना के बढ़े मामलों के बीच दिल्ली में अगले आदेश तक सभी प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस नियम से केवल उन्हीं कुछ कंपनियों को छूट दी गई है, जो जरूरी सेवाओं के तहत आते हैं। अभी तक कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी के आने की इजाजत थी जबकि बाकी के लिए घर के काम करने को कहा गया था।
सभी बार और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। रेस्तरां में बैठकर भोजन करने पर पाबंदी होगी। इसके निर्देश सोमवार को जारी किए गए थे। रेस्तरां से टेकअवे की सुविधा जारी रहेगी। बहरहाल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से मंगलवार को दिल्ली के लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। जारी गाइलाइन के अनुसार भारत सरकार या इससे जुड़े कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर यूनिट आदि के कर्मचारी वैलिड आईडी कार्ड दिखाकर छूट पा सकते हैं।
इसके अलावा सभी जजों, कोर्ट से जुड़े अधिकारी, वकील, कानूनी सलाहकार आदि भी वैलिड आईडी कार्ड के आधार पर कार्यालय जा सकते हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों, क्लीनिक से जुड़े डॉक्चर, नर्स, स्टाफ आदि को भी छूट मिलेगी।
दिल्ली में प्रति जोन हर दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके पहले केजरीवाल ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तेज गति से फैलने को गंभीर चिंता बताया था। हालांकि, केजरीवाल ने भी लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि यदि लोग मास्क पहनते हैं, तो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 से 17 मरीजों की मौत हो गई और संक्रमण के 19,166 नए मामले सामने आए। यह संख्या रविवार के 22 हजार से अधिक मामलों के मुकाबले कम रही। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दर 25 प्रतिशत दर्ज की गई। दिल्ली में पिछले 10 दिन में महामारी से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी 65,803 एक्टिव कोरोना मरीज हैं।
गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में 1.68 लाख नए कोरोना केस आए हैं। ये कल के मुकाबले हालांकि करीब 6.4 प्रतिशत कम हैं। दैनिक संक्रमण दर भी 13 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है।