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कोरोना वायरस संक्रमण, दुकानों के खुलने का समय निर्धारित

By भाषा | Updated: March 30, 2021 23:21 IST

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रायपुर, 30 मार्च छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन ने रात में दुकानों को नहीं खोलने का आदेश जारी किया है जबकि कई अन्य जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

रायपुर जिले के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने का आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक तथा इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे और वहीं टेक-अवे तथा होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश से पेट्रोल पंपों और दवा दुकानों को मुक्त रखा गया है ।

इसमें कहा गया है कि सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार दुकान और संस्थान में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यवसायी के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तब उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों दुर्ग, गौरेला—पेंड्रा—मरवाही, सुकमा, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली और अन्य जिलों में भी आदेश जारी कर दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर और बस्तर जिले में जिला प्रशासन ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिला प्रशासन ने आदेश में कहा है कि लोग जरूरी काम से ही बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर घूमना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि रात नौ बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में सोमवार तक कुल 3,41,516 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, वहीं 3,17,239 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में 20,181 मरीज उपचाराधीन हैं तथा वायरस से संक्रमित 4096 लोगों की मौत हुई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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