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कोरोना वायरस संकट: SC में सफाईकर्मियों की सुरक्षा पर सुनवाई, केंद्र ने कहा-सभी को दिया गया सुरक्षा किट

By भाषा | Updated: April 15, 2020 15:18 IST

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस योद्धाओं जैसे सफाईकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है.केंद्र सरकार ने कहा है कि ‘कोरोना योद्धाओं’ को आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया करा दिये गये हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि देश में सफाईकर्मियों को आवश्यक सुरक्षा किट प्रदान कर दिये गये हैं। साथ ही कोरोनावायरस के संबंध में प्राधिकारी विश्व स्वास्थ संगठन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूति बी आर गवई की तीन सदस्यीय खंडपीठ को केंद्र ने एक जनहित याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरनाम सिह ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सफाईकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

इस याचिका में कोरोनावायरस महामारी के बीच सफाई का काम करने वाले सफाईकर्मियों को वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित प्राधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया था। केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि चिकित्सकों, नर्सो, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों सरीखे दूसरे ‘कोरोना योद्धाओं’ को आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया करा दिये गये हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने दलील दी कि सफाईकर्मियों को सबसे ज्यादा खतरा है लेकिन उन्हें वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। प्राचा ने जब मीडिया की खबरों का हवाला दिया और कहा कि मुंबई में सफाईकर्मी की मृत्यु हो गयी थी और दूसरे हिस्सों में भी ऐसी घटनायें हुयी हैं तो पीठ ने कहा, ‘‘इस तरह के बेलाग बयान मत दीजिये।’’

मेहता ने मुंबई और दूसरे स्थानों पर सफाईकर्मियों के निधन के बारे में प्राचा के बयान पर आपत्ति की । पीठ ने केद्र की दलीलों पर गौर करते हुये जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया और प्राचा से कहा कि अगर उनके पास कोई विशेष मामला है तो वह राहत के लिये संबंधित हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 

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