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उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, शाम सात से सुबह सात बजे तक ही पाबंदी

By भाषा | Updated: June 8, 2021 15:09 IST

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लखनऊ, आठ जून उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोविड-19 के उपचाराधीन मामले 600 से कम रहने के कारण राज्य सरकार ने मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू में छूट दिये जाने का फैसला किया है और अब पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक बाजार खुल सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार, नौ जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल रात सात बजे से सुबह सात बजे तक का रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गये हैं, क्योंकि सभी जिलों में इस समय सक्रिय संक्रमण के मामले 600 से नीचे हैं।

कोरोना वायरस की कम होती संक्रमण दर के दृष्टिगत जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था।

उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई डिजिटल उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया ।

सहगल ने बताया कि प्रदेश में इस समय कुल 14 हजार संक्रमित मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के केवल 797 मामले आये हैं ।

बाद में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक आज प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है, जहां 600 से अधिक सक्रिय संक्रमण के मामले हों।

वक्तव्य के अनुसार ऐसे में सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जा रही है। पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक बाजार खुल सकेंगे। आवागमन व अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगी। रात्रिकालीन बंदी और साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था सभी जगह एक समान रूप से लागू होगी।

अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण की दर मात्र 0.2% रह गई है, जबकि मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 97.9% हो गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 14,067 कोरोना वायरस मरीजों का उपचार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार दो दिन से दैनिक मामले 1,000 से कम आ रहे हैं। इसी अवधि में 2,226 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं।

महामारी की शुरुआत से अब तक प्रदेश में कुल 16 लाख 64 हजार लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं।

मंगलवार को कर्फ्यू की ढील के फैसले के मद्देनजर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि बुधवार से सभी जिलों में कर्फ्यू में ढील मुख्य सचिव आर के तिवारी के 30 मई के आदेश के तहत ही होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी लेकिन शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उन्हें अलग अलग बुलाया जाएगा। सभी कार्यालय में कोविड हेल्‍पडेस्‍क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। निजी कंपनियों में 'घर से काम' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा।

आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्‍यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके।

स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी।

निषेध क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।

कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे। बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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