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उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, गरीबों को राशन और नकदी भी देगी सरकार

By भाषा | Updated: May 15, 2021 20:40 IST

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लखनऊ, 15 मई उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) को सोमवार, 24 मई की सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को तीन माह के लिए प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं तथा दो किलोग्राम चावल नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराने और परम्परागत कामगारों को एक माह के लिए एक-एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता देने का भी फैसला लिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी। प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) को सोमवार, 24 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किये गये।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्‍यम से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है।’’ यहां जारी एक बयान के अनुसार, सरकार की खाद्यान्न योजनाओं से राज्य के करीब 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को हर सम्भव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को एक माह के लिए एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। इससे लगभग एक करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।

योगी ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरुरतमंदों के लिए सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए और आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को यथावत संचालित किया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा को छोड़कर, अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई, 2021 से ऑनलाइन क्लास का संचालन प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने पर दो लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर तथा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चार मई से किस्तों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले शुरू में शनिवार और रविवार और बाद में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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