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किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: November 27, 2020 10:37 IST

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ललितपुर (उप्र), 27 नवंबर ललितपुर जिले की एक अदालत ने 15 साल की किशोरी से बलात्कार करने के छह साल पुराने मामले में दोषी युवक को बृहस्पतिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ढाई साल पहले दोषी ठहराया गया युवक अदालत से 30 जून 2018 को फरार हो गया था। अब उसके आत्मसमर्पण करने पर सजा सुनाई गई है।

जिले में पॉक्सो के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) बृजेन्द्र सिंह यादव ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 15 साल की किशोरी से बलात्कार के मामले में ढाई साल पहले दोषी ठहराए जाने के बाद से फरार चल रहे युवक के आत्मसमर्पण करने पर बृहस्पतिवार को 10 साल की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की अस्सी फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश हुआ है।

यादव ने बताया, ‘‘जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरार थाना के धौरा सागर गांव निवासी हल्के उर्फ सुरपाल यादव (22) को 30 जून 2018 को दोषी ठहराया था, लेकिन हल्के उस समय अदालत से फरार हो गया था। उस पर 11 अक्टूबर 2014 को 15 साल की किशोरी को उसके गांव से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था।’’

एडीजीसी ने बताया कि हाल ही में अदालत से कुर्की आदेश जारी होने पर दोषी ठहराए गए युवक हल्के ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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