तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: February 6, 2021 11:59 IST2021-02-06T11:59:29+5:302021-02-06T11:59:29+5:30

Convicted for raping a three-year-old girl, sentenced to life imprisonment | तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

तीन वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बलिया (उप्र) छह फरवरी बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल की एक बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बच्ची के साथ पांच सितंबर, 2019 को उसी के गांव के रहने वाले संदीप राम ने बलात्कार किया था। ताडा ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर संदीप के विरुद्ध चितबड़ागांव थाना में भारतीय दंड संहिता एवं पॉस्को कानून की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी संदीप को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Convicted for raping a three-year-old girl, sentenced to life imprisonment

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे