किशोरी से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: December 20, 2020 12:35 IST2020-12-20T12:35:34+5:302020-12-20T12:35:34+5:30

Convicted for raping a teenager, sentenced to life imprisonment | किशोरी से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

किशोरी से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

ललितपुर (उप्र), 20 दिसंबर ललितपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शादी का झांसा देकर 16 साल की किशोरी से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपये जा जुर्माना लगाया।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल राजपूत ने रविवार को बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा से शादी का झांसा देकर बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी पाए गए युवक मनोज कुमार निवासी मैलार गांव को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश निर्भय प्रकाश की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।"

यादव ने बताया, "घटना की प्राथमिकी पीड़िता ने नौ मई 2017 को कोतवाली में दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि सितंबर 2016 को एक दिन अकेले विद्यालय से लौटते समय मैलार गांव के मनोज ने रास्ते में उसके साथ जबरन बलात्कार किया था, फिर शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाये।"

उन्होंने बताया, "जब वह गर्भवती हो गयी तो खुद का पैसा खर्चकर उसने दूसरी जगह 30 अप्रैल 2017 को शादी करवा दी, लेकिन गर्भवती होने की जानकारी होने पर ससुराल वाले उसे बधाई पूजन के दिन मायके में छोड़ गए।"

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया, ‘‘इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश गवाहों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है।

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Web Title: Convicted for raping a teenager, sentenced to life imprisonment

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