गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप में अनुबंध कर्मचारी को छह साल की सजा
By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:22 IST2021-12-17T20:22:12+5:302021-12-17T20:22:12+5:30

गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप में अनुबंध कर्मचारी को छह साल की सजा
गुरुग्राम, 17 दिसंबर गुरुग्राम में एक अदालत ने नगर निगम में अनुबंध पर काम कर रहे एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए छह साल की जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने टैमी गुप्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह नगर निगम गुरुग्राम में कंप्यूटर संचालक के रूप में तैनात था।
राज्य सतर्कता ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने गुप्ता को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। व्यक्ति के खिलाफ 16 जनवरी, 2019 को मामला दर्ज किया गया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।