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उपभोक्ताओं को जल्द दिलाया जाए मुआवजा कानून का लाभ : ऊर्जा मंत्री

By भाषा | Updated: December 24, 2021 18:31 IST

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लखनऊ, 24 दिसंबर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभाग के आला अधिकारियों को राज्य में उपभोक्ता सेवाओं को समय से पूरा नहीं करने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान करने का कानून लागू करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से राज्य की बिजली कंपनियों पर उपभोक्ता सेवाओं को समय से पूरा नहीं करने पर हर्जाने के लिए लागू मुआवजा कानून को अमल में नहीं लाने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से इसके ठोस क्रियान्वयन की मांग की थी।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि ऊर्जा मंत्री ने परिषद के प्रस्ताव पर विभाग के अपर मुख्य सचिव को बृहस्पतिवार को लिखित आदेश जारी करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ जल्द से जल्द दिलाया जाए।

शर्मा ने विद्युत निगम के अध्यक्ष को भी निर्देश दिए कि नए वर्ष में उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ सुनिश्चित कराने की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

वर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में उपभोक्ता सेवाओं को समय से पूरा नहीं करने पर बिजली कंपनियों द्वारा उन्हें मुआवजा दिए जाने के सिलसिले में पिछले साल फरवरी में एक कानून बनाया था लेकिन विद्युत कंपनियों की लापरवाही से इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मुआवजा कानून में भूमिगत केबल खराब होने, सब-स्टेशन का निर्माण बाधित होने की स्थिति में वोल्टेज विचलन, दोषपूर्ण मीटर लगाने और बिलिंग संबंधी समस्या समेत विभिन्न उपभोक्ता शिकायतों का समाधान नहीं होने पर प्रतिदिन के हिसाब से अलग-अलग मुआवजा निर्धारित है। वर्मा ने कहा कि लेकिन बिजली कंपनियों की उदासीनता के चलते प्रदेश में मुआवजा कानून बनने के बाद भी उसे स्वत: लागू करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना है जो आयोग के आदेश का उल्लंघन है।

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा को सम्मानित भी किया। शर्मा ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता परिषद द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे सराहनीय हैं और अनेक अवसरों पर परिषद की सलाह उपयोगी साबित हुई है।

परिषद के अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं का सम्मान है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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