उपभोक्ता अदालत ने विक्रेता को कागज के थैले के लिए 10 रु लेने पर ग्राहक को 1500 रुपये देने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: July 6, 2021 17:38 IST2021-07-06T17:38:36+5:302021-07-06T17:38:36+5:30

Consumer court directs seller to pay Rs 1500 to customer for taking Rs 10 for paper bag | उपभोक्ता अदालत ने विक्रेता को कागज के थैले के लिए 10 रु लेने पर ग्राहक को 1500 रुपये देने का निर्देश दिया

उपभोक्ता अदालत ने विक्रेता को कागज के थैले के लिए 10 रु लेने पर ग्राहक को 1500 रुपये देने का निर्देश दिया

अहमदाबाद, छह जुलाई गुजरात में एक उपभोक्ता अदालत ने बहु ब्रांड कपड़ों के खुदरा विक्रेता को एक ग्राहक से कागज़ के थैले के लिए 10 रुपये वसूलने के लिए उन्हें 1500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अहमदाबाद ग्रामीण) के अध्यक्ष जे जे पांड्या ने विक्रेता को यह भी निर्देश दिया कि वह थैले के लिए शिकायतकर्ता मौलिन फादिया से वसूले गए 10 रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ उन्हें लौटाए।

अपने 29 जून के आदेश में आयोग ने उपभोक्ता की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और विक्रेता को आदेश दिया कि वह मानसिक उत्पीड़न के लिए एक हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 500 रुपये दे। यह आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ है जिसमें कहा गया है कि आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर विक्रेता थैले के लिए वसूले गए गए 10 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ उन्हें वापस करे।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने एक राष्ट्रीय खुदरा ब्रांड के एक स्टोर से 2,486 रुपये का सामान खरीदा था और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस थैले के लिए 10 रुपये का शुल्क लिया गया था, जिस पर ब्रांड की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी छपी थी।

शिकायतकर्ता को लगा कि कागज़ के थैले के लिए उनसे गलत तरीके से पैसे वसूले गए हैं और इसलिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और खुदरा विक्रेता को उनके मानसिक उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये और उपभोक्ता कल्याण कोष में 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

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Web Title: Consumer court directs seller to pay Rs 1500 to customer for taking Rs 10 for paper bag

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