कोरोना ऐप में संशोधन पर विचार करें, बताएं कौन सा बेड ऑक्सीजन से लैस है : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: April 28, 2021 23:57 IST2021-04-28T23:57:57+5:302021-04-28T23:57:57+5:30

Consider amending the Corona app, tell which bed is equipped with oxygen: High Court | कोरोना ऐप में संशोधन पर विचार करें, बताएं कौन सा बेड ऑक्सीजन से लैस है : उच्च न्यायालय

कोरोना ऐप में संशोधन पर विचार करें, बताएं कौन सा बेड ऑक्सीजन से लैस है : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप में अस्पतालों में बिस्तरों के श्रेणीकरण, हेल्पलाइन नंबर बनाने, जांच में देरी और आरटीपीसीआर जांच किट की कमी को लेकर बुधवार को कई निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता और कोविड मरीजों के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि वह अपनी कोरोना मोबाइल ऐप में संशोधन करने पर विचार करे और ऐप में यह जानकारी दी जाए कि कौन से बिस्तर ऑक्सीजन से लैस हैं और कौन से नहीं हैं।

अदालत ने बिना ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की जरूरत पर सवाल करते हुए कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज आम तौर पर घर में पृथक-वास में चला जाता है और उसे अस्पताल में तब भर्ती कराना पड़ता है जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह एक रिपोर्ट दायर करे जिसमें प्रयोगशालाओं द्वारा जांच में देरी करने और आरटीपीसीआर किटों की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में बताया गया हो।

अदालत ने कहा कि वह 29 अप्रैल को कोविड-19 से संबंधित सभी मामलों पर आगे सुनवाई करेगी।

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Web Title: Consider amending the Corona app, tell which bed is equipped with oxygen: High Court

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