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कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राजद्रोह मामले में जमानत मिली, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Updated: January 22, 2020 19:50 IST

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी जी गणात्रा ने पटेल को इस शर्त पर जमानत दी कि वह अदालती कार्यवाही में सहयोग करेंगे और जब तक कोई वाजिब कारण नहीं होगा तब तक स्थगन नहीं लेंगे। अदालत 24 जनवरी को राजद्रोह के मामले की अगली सुनवाई करेगी।

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ठळक मुद्देपटेल के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।निचली अदालत में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तार होने के चार दिन बाद जमानत मिल गई है।

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 2015 के राजद्रोह मामले में निचली अदालत में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तार होने के चार दिन बाद जमानत मिल गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी जी गणात्रा ने पटेल को इस शर्त पर जमानत दी कि वह अदालती कार्यवाही में सहयोग करेंगे और जब तक कोई वाजिब कारण नहीं होगा तब तक स्थगन नहीं लेंगे। अदालत 24 जनवरी को राजद्रोह के मामले की अगली सुनवाई करेगी।

पिछले शनिवार को न्यायाधीश गणात्रा ने पाटीदार नेता के सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर पटेल के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अहमदाबाद जिले के वीरमगाम से जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने पाया था कि पटेल सुनावई के दौरान सहयोग न करके अपनी जमानत की शर्तों की अवज्ञा कर रहे थे। अहमदाबाद में 25 अगस्त 2015 को पटेल समुदाय की एक रैली के दौरान हिंसा भड़कने के बाद स्थानीय अपराध शाखा ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर पटेल को पहले भी गिरफ्तार किया था। 

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