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हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के दो और साथियों को सशर्त अंतरिम जमानत

By भाषा | Updated: February 26, 2021 20:41 IST

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इंदौर, 26 फरवरी हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे। दोनों आरोपी मामले में पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से यहां केंद्रीय जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष न्यायालय के पांच फरवरी को पारित एक आदेश के आलोक में निचली अदालत को निर्देशित किया कि वह सदाकत खान (23) और नलिन यादव (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (32) को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी। इस आदेश के आलोक में उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मामले के दो अन्य आरोपियों- प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को 12 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

खान और यादव के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि समानता के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर उनके मुवक्किलों को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी मंजूर कर ली।

खान पेशे से सिविल इंजीनियर है, जबकि यादव उभरता हास्य कलाकार है। इन पर शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम एक विवादास्पद हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने का आरोप है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए एक जनवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नववर्ष के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में फारुकी को बतौर मुख्य हास्य कलाकार बुलाया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हास्य कार्यक्रम को लेकर फारुकी और यादव समेत पांच लोगों को एक जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया था, जबकि खान की गिरफ्तारी दो जनवरी को हुई थी।

बाद में इन छह आरोपियों में से एक व्यक्ति नाबालिग निकला था। उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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