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हिरासत में यातना रोधी विस्तृत कानून बने : कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार

By भाषा | Updated: August 9, 2021 22:46 IST

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नयी दिल्ली, नौ अगस्त कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने सोमवार को हिरासत में यातना के खिलाफ विस्तृत कानून बनाने की मांग की ताकि मानवाधिकार, सम्मान और शरीरिक नुकसान से बचाव की गारंटी दी जा सके। उन्होंने यह मांग देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमण के उस बयान के एक दिन बाद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक मानवाधिकारों को खतरा पुलिस थानों में है।

पूर्व कानून मंत्री कुमार ने एक बयान में कहा, खबर है कि प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि पुलिस हिरासत में और हिरासत में पूछताछ के दौरान व्यक्ति की सबसे अधिक निजता, स्वतंत्रता और सम्मान से जुड़े मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और यह इस दर्दनाक हकीकत की याद दिलाता है कि इसके खिलाफ त्वरित कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा हिरासत में यातना को रोकने के लिए दिए गए आदेश और दिशानिर्देश के बावजूद यह हो रहा है और यह हिरासत में यातना के खिलाफ विस्तृत विधेयक की मांग करता है ताकि मानवाधिकार के सम्मान और शारीरिक कष्ट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी प्राप्त की जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने रविवार को कहा था कि मानवाधिकार को सबसे अधिक खतरा पुलिस थानो में है क्योंकि भारत में अब भी हिरासत में यातना और पुलिस अत्याचार मौजूद है और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी ‘‘थर्ड डिग्री से नहीं बख्शा जाता।’’

कुमार ने कहा, ‘‘भारत के प्रधान न्यायाधीश के बयान के आधार पर सरकार को त्वरित कदम उठाना चाहिए। इसके खिलाफ त्वरित कदम उठाने में असफलता हमारे संविधान की अंतरात्मा का अपमान होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि प्रत्येक यातना आत्मा पर घाव है और प्रत्येक यातना के साथ सभ्यता पीछे जाती है और ‘‘मानवता का ध्वज आधा झुक जाता है।’’

कुमार ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय, अपने घोषित कानून के तहत अपने फैसले और अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए बाध्य है। यहां तक कि सरकार उसकी सलाह और फैसले को मानने के लिए बाध्य है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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