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लक्षद्वीप में सात और दिनों के लिये बढ़ाई गई पूर्ण बंदी

By भाषा | Updated: May 31, 2021 18:24 IST

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कोच्चि, 31 मई लक्षद्वीप प्रशासन ने द्वीप पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोमवार को सात और दिनों के लिये पूर्ण बंदी की घोषणा की। यह आदेश 31 मई से प्रभावी है।

केंद्र शासित क्षेत्र में 24 मई को पहली बार एक हफ्ते के लिये पूर्ण बंदी की घोषणा की गई थी।

लक्षद्वीप के जिलाधिकारी एस अस्कर अली ने एक आदेश में किलतन, चेतलथ समेत पांच द्वीपों पर रात्रि कर्फ्यू की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति ने लोगों की आवाजाही को नियमित करने, जांच क्षमता बढ़ाने और निषेध रणनीतियों के सख्त अनुपालन को अनिवार्य कर दिया है, इसके साथ ही गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देश के मुताबिक निगरानी बढ़ाने और कोविड-19 संबंधी नियमों के अनुपालन को और कड़ा किया जाएगा जिससे इस महामारी के प्रसार को रोका जा सके।

आदेश में कहा गया कि जल आपूर्ति, अग्निशमन, विद्युत, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, जहाजरानी, अतिथि गृह, बीएसएनएल, कोविड-19 प्रबंधन में लगे लोगों, नौसेना व तटरक्षक बल के लोगों को वैध पहचान-पत्र के साथ कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर बंद से छूट रहेगी।

इसमें कहा गया, “नियमों का अनुपालन न करने को प्राधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2015 तथा भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।”

अधिकारियों के मुताबिक द्वीपों पर फिलहाल उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 2006 है। उन्होंने बताया कि कावारत्ती, कालपेनी, अंद्रोथ, अमीनी और मिनीकॉय में जांच संक्रमण दर ज्यादा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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