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आरएसएस संबंधी बयान को लेकर जावेद अख्तर के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज

By भाषा | Updated: October 4, 2021 19:19 IST

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मुंबई, चार अक्टूबर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में एक वकील की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज करायी है।

इससे पहले मुंबई पुलिस के एक अधिकारी और शिकायतकर्ता वकील ने कहा था कि प्रख्यात गीतकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाद में मुलुंड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अविनाश भिसे ने स्पष्ट किया कि अख्तर के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज की गई है, न कि प्राथमिकी जैसा कि अधिकारी ने पूर्व में बताया था।

शिकायतकर्ता संतोष दुबे ने खुद का एक वीडियो बनाकर प्रसारित किया है जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने अख्तर (76) के खिलाफ उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।

वकील ने आरएसएस के विरुद्ध कथित तौर पर ‘‘गलत और अपमानजनक’’ बयान देने के लिए पिछले महीने अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में अख्तर ने उक्त बयान दिया था। उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था।

दुबे ने अपने नोटिस में दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया।

वकील ने कहा था, ‘‘मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मेरी शिकायत के आधार पर अख्तर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।’’

मुलुंड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अविनाश भिसे ने कहा, ‘‘हमने अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत एक एनसी (गैर-संज्ञेय अपराध) शिकायत दर्ज की है। आगे की जांच जारी है।’’

गैर संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और साथ ही अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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