हादसे का शिकार हुई ठाणे की महिला को 4.89 लाख रुपए का मुआवजा

By भाषा | Updated: December 6, 2020 16:21 IST2020-12-06T16:21:34+5:302020-12-06T16:21:34+5:30

Compensation of Rs. 4.89 lakh to Thane woman who was victim of accident | हादसे का शिकार हुई ठाणे की महिला को 4.89 लाख रुपए का मुआवजा

हादसे का शिकार हुई ठाणे की महिला को 4.89 लाख रुपए का मुआवजा

ठाणे (महाराष्ट्र), छह दिसंबर ठाणे एमएसीटी ने 2017 में एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही 34 वर्षीय महिला को मुआवजे के तौर पर 4.89 लाख रुपए दिए आने का आदेश दिया है।

छात्रों को घर में पढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाली सुनीता भानुशाली के स्कूटर को एक चौपहिया पहिया ने तीन मई 2017 को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण भानुशाली को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और लंबे समय तक उनकी आय का कोई साधन नहीं था।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के सदस्य एवं जिला न्यायाधीश एम एम वली मोहम्मद ने एक दिसंबर को जारी अपने आदेश में चौपहिया वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को भानुशाली को 4.89 लाख रुपए देने को कहा।

वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया गया है कि वे पीड़िता को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें।

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Web Title: Compensation of Rs. 4.89 lakh to Thane woman who was victim of accident

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