लाइव न्यूज़ :

मास्क पहनने का नियम तोड़ने वालों के लिए समुदायिक सेवा अनिवार्य बनाए : गुजरात उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 2, 2020 13:43 IST

Open in App

अहमदाबाद, दो दिसंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की सजा के अलावा कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में समुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाए।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में नियम उल्लंघन करने वालों की समुदायिक सेवा के तहत ड्यूटी लगाए जिसका स्वरूप गैर चिकित्सकीय (जैसे साफ सफाई)हो और यह पांच से 15 दिन तक रोजाना चार से छह घंटे की हो सकती है, जैसा प्राधिकारी उचित समझे।

अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कोविड-19 मरीज देखभााल केंद्र में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटDubai Capitals vs MI Emirates: राशिद खान और जॉनी बेयरस्टो की मदद से MI एमिरेट्स की जीत, दुबई कैपिटल्स हारी

ज़रा हटकेVIDEO: बीच सड़क पर रैपिडो ड्राइवर का हंगामा, रोड लेकर पत्रकार पर हमला; जानें क्या है पूरा मामला

भारतDelhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती

विश्वभगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सर्वोच्च अदालत ने भारत प्रत्यर्पण दी की मंजूरी

स्वास्थ्यजम्मू-कश्मीर: लाइफस्टाइल में बदलाव और देर से शादी से बढ़ रही इनफर्टिलिटी

भारत अधिक खबरें

भारतये प्रस्तावित ग्रिड सपोर्ट शुल्क बिल्कुल ही नाजायज होगा

भारतदेश में 216 बड़े बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति?, गंभीर खामियां, तत्काल मरम्मत की जरूरत

भारतBMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए करेंगे संयुक्त रैलियां? संजय राउत ने दी बड़ी अपडेट

भारतBMC Elections 2026: नवाब मलिक के नेतृत्व विवाद को लेकर बीजेपी के गठबंधन से इनकार के बीच एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार

भारतUP: दो साल में भी योगी सरकार नहीं खोज पायी नया लोकायुक्त, जनवरी 2024 में खत्म हो गया था वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल