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शवदाहगृहों से होने वाले प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए समिति बनाई जा रही है: महाराष्ट्र सरकार

By भाषा | Updated: June 24, 2021 18:50 IST

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मुंबई, 24 जून महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि कोविड-19 से लोगों की मौत के बाद दाह-संस्कार के मामले बढ़ने की वजह से वायु प्रदूषण में इजाफे के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शुक्रवार तक एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ के समक्ष यह दलील दी। पीठ पुणे में छह आवासीय सोसाइटी द्वारा दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड-19 से लोगों की मृत्यु के कारण पास के एक शवदाहगृह में दाह-संस्कार के मामले बढ़ने की वजह से हवा प्रदूषित होने का जिक्र किया गया है।

सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ताओं के वकील असीम सरोदे तथा अजिंक्य उदाने ने अदालत में कहा कि पुणे नगर निगम या राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस पर पीठ ने प्रदेश के अधिकारियों को याद दिलाया कि उसने 27 मई को एक आदेश जारी कर मामले के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।

तब अदालत ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों को नामित कर समिति बनाने को कहा था जो पूरे राज्य में शवदाहगृहों में अपनाई जाने वाली प्रणाली के बारे में विचार प्रस्तुत करेगी और अंतिम नीति सुझाएगी।

इस पर कुंभकोणि ने राज्य शहरी विकास विभाग से बात करने के लिए कुछ समय मांगा। इसके बाद उन्होंने पीठ से कहा कि शवदाहगृहों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन 25 जून तक कर दिया जाएगा। अदालत ने कुंभकोणि के बयान को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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