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जांच आयोग ने हस्ताक्षर की जांच करने के लिए परमबीर से हलफनामा दायर करने को कहा

By भाषा | Updated: November 22, 2021 19:13 IST

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मुंबई, 22 नवंबर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सत्यापन के लिए अपने हस्ताक्षर के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश आयोग का नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के. यू. चांदीवाल ने दिया। उन्होंने यह निर्देश तब दिया जब देशमुख की वकील ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत दो अलग-अलग दस्तावेजों पर सिंह के हस्ताक्षर में अंतर की ओर इशारा किया।

देशमुख की वकील अनीता कैस्टालिनो ने आयोग से कहा कि सिंह द्वारा प्रस्तुत हलफनामे और पावर ऑफ अथॉरिटी दस्तावेज में हस्ताक्षर और आयोग के समक्ष पेश नहीं होने के लिए जुर्माना राशि जमा करने वाले चेक पर हस्ताक्षर अलग लग रहा है।

कैस्टालिनो ने कहा, ‘‘खुली आंखों से देखने पर पता चल सकता है कि हस्ताक्षर अलग हैं। परमबीर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित अथॉरिटी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं हैं। किसी चेक पर जाली हस्ताक्षर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह उनका वास्तविक हस्ताक्षर है।’’

पावर ऑफ अथॉरिटी दस्तावेज और हलफनामे में, सिंह ने आयोग से कहा था कि वह बयान के लिए उसके सामने पेश नहीं होना चाहते क्योंकि देशमुख के खिलाफ उनके आरोपों में कुछ और जोड़ने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है।

सिंह ने इस साल मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाये जाने के बाद देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।

राकांपा नेता देशमुख ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिये जाने के बाद अप्रैल में पद से इस्तीफा दे दिया था। वह धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

कैस्टालिनो ने सोमवार को आयोग से कहा कि सिंह को भविष्य में यह दावा नहीं करना चाहिए कि पावर ऑफ अथॉरिटी उनके द्वारा जमा नहीं की गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति चांदीवाल ने सिंह के वकील अभिनव चंद्रचूड़ और अनुकुल सेठ से आईपीएस अधिकारी के हस्ताक्षर वाला एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति चांदीवाल ने कहा, ‘‘मुझे परमबीर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं इस आशय का एक आदेश पारित करूंगा।’’ इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मौखिक आदेश पर्याप्त होंगे और वह सिंह से निर्देश लेंगे।

बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को भी सोमवार को आयोग के समक्ष उनका बयान दर्ज करने के लिए पेश किया गया था। आयोग ने कहा कि वह मंगलवार को वाजे का बयान दर्ज करेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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