सेना पर टिप्पणी: आपको कैसे पता 2000 किमी जमीन चीन ने कब्जा की?, उच्चतम न्यायालय फटकार लगाते कहा-अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 4, 2025 12:19 IST2025-08-04T11:46:06+5:302025-08-04T12:19:10+5:30
Comment on Army: उच्चतम न्यायालय ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाई।

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नई दिल्लीः सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कड़ी डांट लगाई। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। न्यायालय ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2,000 किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है। आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात संसद में कहें, सोशल मीडिया पर नहीं।
Supreme Court says, “How do you get to know that 2000 sq km was occupied by China? What is the credible material? If you are a true indian, you would not say this. When there is a conflict across border… can you say all this. Why can't you ask the question in parliament?”
— ANI (@ANI) August 4, 2025
Remarks on Army: SC raps Rahul Gandhi, says if you are true Indian you will not say these things— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2025
उच्चतम न्यायालय ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाई। सेना पर टिप्पणी मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
Supreme Court also granted relief to Gandhi and stayed further proceedings before the trial court in the case.
— ANI (@ANI) August 4, 2025
Remarks on Army: SC asks Rahul Gandhi how did he get to know that 2000 km land was occupied by Chinese— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2025
) उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।’’ हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में लखनऊ की एक अदालत में गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी।
Supreme Court pulls up Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi over his alleged remarks on the Indian Army after a clash between the Indian and Chinese armies on December 9, 2022.
— ANI (@ANI) August 4, 2025
(File photo) pic.twitter.com/BPExyZ15k5
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘आप विपक्ष के नेता हैं। संसद में बातें कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?’’ पीठ ने पूछा, ‘‘आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।’’
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित था। यहां की एक अदालत में दायर अपनी याचिका में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
You are Leader of Opposition; say things in Parliament, not on social media: SC tells Rahul Gandhi on Army remark case
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2025