बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश से कॉलेजियम का इनकार
By भाषा | Updated: December 17, 2021 01:16 IST2021-12-17T01:16:40+5:302021-12-17T01:16:40+5:30

बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश से कॉलेजियम का इनकार
नयी दिल्ली, 16 दिसंबर उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने ‘त्वचा से त्वचा संपर्क’ का एक फैसला दिया था जिस पर काफी विवाद हुआ था।
शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति गनेडीवाला के इस साल जनवरी में पारित दो फैसलों को 18 नवंबर को खारिज कर दिया था, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत यौन उत्पीड़न प्रावधानों की व्याख्या की गई थी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सेवारत महिला न्यायाधीश को एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देने के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। आदेश में कहा गया था कि ‘‘त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ था। इसलिए, पॉक्सो कानून के तहत इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की बैठक 14 दिसंबर को हुई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति गनेडीवाला के नाम की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के तीन अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।