झारखंड में कोयला परिवहन का मामला: न्यायालय का एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

By भाषा | Updated: October 22, 2021 19:14 IST2021-10-22T19:14:16+5:302021-10-22T19:14:16+5:30

Coal transport case in Jharkhand: Court notice to Center on petition against NGT order | झारखंड में कोयला परिवहन का मामला: न्यायालय का एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

झारखंड में कोयला परिवहन का मामला: न्यायालय का एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयले के अवैध परिवहन और इसकी डंपिंग से संबंधित एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ अपील पर केंद्र और अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किये।

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में तीन महीने के भीतर कोयले के परिवहन के लिए एक ‘कन्वेयर बेल्ट’ स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन से बचा जा सके।

न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने एनजीटी के छह जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एनटीपीसी की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किये।

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी कीजिए। इस न्यायालय के अगले आदेश तक, कन्वेयर बेल्ट के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के छह जनवरी, 2021 के संबंधित आदेश में दिए गए निर्देश पर रोक लगाई जाती है।’’

एनटीपीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक ​​संबंधित आदेश में दिए गए अन्य निर्देशों की बात है तो उन्हें इन पर कोई आपत्ति नहीं है।

एनजीटी ने हजारीबाग निवासी त्रिपुरारी सिंह और अन्य लोगों की याचिका पर यह आदेश दिया था।

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Web Title: Coal transport case in Jharkhand: Court notice to Center on petition against NGT order

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