कोयला घोटाला : उच्च न्यायालय ने ईडी के मामले में रुजिरा बनर्जी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

By भाषा | Updated: October 11, 2021 17:12 IST2021-10-11T17:12:55+5:302021-10-11T17:12:55+5:30

Coal scam: High Court exempts Rujira Banerjee from personal appearance in ED case | कोयला घोटाला : उच्च न्यायालय ने ईडी के मामले में रुजिरा बनर्जी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

कोयला घोटाला : उच्च न्यायालय ने ईडी के मामले में रुजिरा बनर्जी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से रुजिरा बनर्जी को फिलहाल के लिए छूट दे दी है।

अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को यह छूट सोमवार को दी।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने रुजिरा से 12 अक्टूबर को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह रुजिरा बनर्जी की अर्जी पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने इस मामले में प्रवर्तन निदेशाल द्वारा दर्ज की गयी शिकायत, शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत का आदेश और व्यक्तिगत पेशी के लिए बाद में भेजे गए सम्मन आदि को चुनौती दी गयी है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि रुजिरा की अर्जी पर दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाए, इसपर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने आवेदक को फिलहाल के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। मेहता ने कहा, ‘‘उस समय तक महिला मुव्वकिल (रुजिरा) व्यक्तिगत पेशी नहीं भी कर सकती हैं।’’

रूजिरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया था कि उनके मुव्वकिल को अपने वकील के जरिए अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘29 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करें। इसबीच आवेदक अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होगी।’’

ईडी द्वारा दर्ज शिकायत के संबंध में रुजिरा 30 सितंबर को ऑनलाइन अदालत में पेश हुई थीं, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने उस दिन व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए रूजिरा को 12 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने को कहा था।

रूजिरा बनर्जी ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ ईडी की शिकायत मनमाना, फर्जी, परेशान करने वाला और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अर्जी में कहा गया है कि यह शिकायत उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने और उनके बारे में गलत धारणा पैदा करने के लक्ष्य से की गयी है।

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Web Title: Coal scam: High Court exempts Rujira Banerjee from personal appearance in ED case

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