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बिहार: गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत पर अदालत के फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कही ये बात

By एस पी सिन्हा | Updated: March 6, 2021 19:21 IST

गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराबकांड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमारा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत करने वाले लोगों के लिए सबक है.

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ठळक मुद्देगोपालगंज जिले के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत पर कोर्ट ने सुनाया है फैसलामामले में 9 लोगों को फांसी की सजा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा- ये गड़बड़ी करने वालों के लिए सबकखजूरबानी जहरीली शराबकांड की सुनवाई करीब साढे चार वर्षों तक चली, इसके बाद आया है फैसला

पटना: बिहार के गोपालगंज जिले के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह गड़बड़ करने वालों के लिए एक सबक होगा. 

राजधानी पटना स्थित टीपीएस कॉलेज के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग के आला अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी गड़बड़ करता है उस पर कार्रवाई होती है. नीतीश कुमार के अनुसार, 'शराबबंदी का असर आदमी में देखा जा रहा है. महिलाएं आज सरकार के इस कदम की तारीफ कर रही हैं. इसके बावजूद देखा जा रहा है कि शराब में जहर मिलाकर बेचा जा रहा है. इसमें लोग मरे हैं. हम आरंभ से ही कह रहे हैं कि शराब खतरनाक है. इसके लिए किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है.' 

उन्होंने कहा कि बिहार के युवा और युवती और महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी की गई है. बकौल नीतीश कुमार, 'जहरीले शराब से कितने लोगों को मौत मिली है. इसमें सभी को सजा हुई. पहले जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितने महिलाओं और बच्चों के साथ परेशानी होती थी. काफी लोग शिकायत भी करते थे.'

बता दें कि गोपालगंज जिले के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराबकांड में शुक्रवार को 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. एडीजे-2 सह स्पेशल जज (उत्पाद) लवकुश कुमार की कोर्ट ने चारों महिलाओं को आजीवन कारावास के साथ दस-दस लाख रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई थी. 

इस मामले में करीब साढे चार वर्षों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष से सात और बचाव पक्ष की ओर से एक की गवाही हुई. 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहराया गया था. एक आरोपित ग्रहण पासी की पहले ही मौत हो चुकी है. 

जहरीली शराब कांड में बिहार में पहली बार किसी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इसके पूर्व अलग-अलग जिलों में शराब की बरामदगी के मामले में आरोपितों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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