CM अरविंद केजरीवाल ने कहा-दिल्ली में बिना PSV बैज वाले ई-रिक्शा मालिकों को भी मिलेगी 5000 रुपये आर्थिक सहायता

By स्वाति सिंह | Updated: May 4, 2020 14:51 IST2020-05-04T14:42:55+5:302020-05-04T14:51:29+5:30

राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार रहना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ‘रेड जोन’ के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की घोषणा की।

CM Arvind Kejriwal says PSV badge holders are being given 5000 rupees to help the drivers of Delhi | CM अरविंद केजरीवाल ने कहा-दिल्ली में बिना PSV बैज वाले ई-रिक्शा मालिकों को भी मिलेगी 5000 रुपये आर्थिक सहायता

दिल्ली में सोमवार से आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला गया है।

Highlightsदिल्ली समेत देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है।लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए हम पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपये दे रहे हैं।

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली सरकार ने बिना PSV बैज वाले ई-रिक्शा मालिकों को पांच रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ऑटो, टैक्सी व ई-रिक्शा ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार PSV बैज धारकों को पांच हजार रुपये दे रही है। सोमवार को कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी सरकार 5 हजार रुपये सहायता राशि देगी। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए हम पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इस बीच हमें ये जानकारी मिली कि हजारों ई-रिक्शा के मालिकों के पास पीएसवी बैज नहीं है। आज कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी हम 5,000 रुपये  सहायता राशि देंगे।

राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार रहना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ‘रेड जोन’ के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की घोषणा की। दिल्ली सहित देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से तीन मई तक था। अब लॉकडाउन 3.0 सोमवार (चार मई) से 17 मई तक है।

राज्य में शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी लंबी कतारों के कारण पुलिस कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मयूर विहार में लोगों के सामाजिक दूरी ना बनाने के कारण वहां एक दुकान को बंद ही कर दिया गया। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद शराब की करीब 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह नौ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खुल सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 42 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण ये दुकानें बंद थीं। 

 

दिल्ली में आज से इन्हें मिलेगी छूट

-दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवा से जुड़े दफ्तर में सोमवार से 100 प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होंगे। लेकिन जो आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय नहीं हैं, वहां उपसचिव स्तर व शेष अधिकारी सौ प्रतिशत पहुंचेंगे, जबकि अन्य 33 प्रतिशत कर्मचारी ऊपस्थित रहेंगे।

- निजी कार्यालय भी खुलेंगे,जहां 33 प्रतिशत लोग काम करेंगे, लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी।

-‘मॉल, सिनेमा, सैलून, मार्केट कॉम्पलेक्स और दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी जबकि आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। मगर इसके लिए आरडब्ल्यूए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

-प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा।

-सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे।

-पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। जो भी जरूरत का सामान बनाने वाली निर्माण कार्य की यूनिट या उसकी सप्लाई चेंज से संबंधित यूनिट खुली रहेंगी।

-निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में जा सकते हैं, लेकिन केवल आवश्यक कार्य के लिए अनुमति है। मोटरसाइकिल पर केवल चलाने वाला ही चल सकेगा।

 दिल्ली में ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिये जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।

-विवाह समारोह में 50 लोग जुट सकते हैं। 

-अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी।

 

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