अयोध्या भूमि विवादः सुप्रीम कोर्ट ने किया मामले पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन

By भाषा | Updated: January 25, 2019 20:02 IST2019-01-25T20:02:13+5:302019-01-25T20:02:13+5:30

नयी पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर को शामिल किया गया है। 

CJI Ranjan Gogoi sets up new five member bench to hear Ayodhya case | अयोध्या भूमि विवादः सुप्रीम कोर्ट ने किया मामले पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन

अयोध्या भूमि विवादः सुप्रीम कोर्ट ने किया मामले पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन

उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवदेनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुनवाई के लिये शुक्रवार को पांच सदस्यीय एक नयी संविधान पीठ का गठन किया। पीठ का पुनर्गठन इसलिये किया गया क्योंकि मूल पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति यू यू ललित ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 

नयी पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर को शामिल किया गया है। 

न्यायमूर्ति एन वी रमण भी नयी पीठ का हिस्सा नहीं हैं। वह 10 जनवरी को जिस पीठ ने मामले पर सुनवाई की थी, उसमें शामिल थे। नयी पीठ में एकमात्र मुस्लिम सदस्य न्यायमूर्ति एस ए नजीर सदस्य हैं। न्यायमूर्ति भूषण भी पीठ में शामिल नये सदस्य हैं।

उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री ने विभिन्न पक्षों को भेजे गए नोटिस में कहा कि अयोध्या विवाद मामला गुरुवार 29 जनवरी 2019 को ‘‘प्रधान न्यायाधीश की अदालत में संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ में सीजेआई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर होंगे।’’ 

Web Title: CJI Ranjan Gogoi sets up new five member bench to hear Ayodhya case

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