महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, दिशा-निर्देश जारी

By भाषा | Updated: October 12, 2021 21:04 IST2021-10-12T21:04:42+5:302021-10-12T21:04:42+5:30

Cinema halls, theaters will open in Maharashtra with 50 percent capacity, guidelines issued | महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, दिशा-निर्देश जारी

महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, दिशा-निर्देश जारी

मुंबई, 12 अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से फिर से खुलने के लिए तैयार सिनेमा हॉल, सभागार और नाटक आयोजित करने वाले थिएटर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है जिसमें उन्हें आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।

सोमवार को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 की रोकथाम संबंधी अन्य नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि राज्य में सिनेमा हॉल और थिएटर 22 अक्टूबर से फिर से खुल सकते हैं। इस संबंध में सोमवार को तीन अलग-अलग आदेश जारी किए गए।

सिनेमा हॉल के लिए एसओपी में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा।

निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दर्शकों को हमेशा मास्क पहनना होगा और हॉल के अंदर, शौचालय और अन्य स्थानों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी। एसओपी के मुताबिक, ‘‘दर्शकों को टीका लगवाना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति ‘सुरक्षित’ होना चाहिए। ’’ वातानुकूलित सिनेमा हॉल में तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और नमी का स्तर 40 से 70 प्रतिशत के बीच बनाए रखना होगा।

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Web Title: Cinema halls, theaters will open in Maharashtra with 50 percent capacity, guidelines issued

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