छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: January 4, 2021 18:43 IST2021-01-04T18:43:33+5:302021-01-04T18:43:33+5:30

Chota Rajan sentenced to two years in extortion case | छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा

छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा

मुंबई, चार जनवरी मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को कुख्यात अपराधी छोटा राजन और तीन अन्य को जबरन वसूली के एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि सीबीआई न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने 2015 के इस मामले में चारों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

राजन और अन्य को बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाने और 26 करोड़ रुपये की वसूली की कोशिश करने के मामले में सजा सुनाई गयी है।

अदालत के आदेश के अनुसार वाजेकर ने 2015 में पुणे में एक भूमि खरीदी थी और एजेंट परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये कमीशन देने पर सहमति जताई थी।

हालांकि ठक्कर ने वाजेकर से और रकम मांगी और जब बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया तो एजेंट ने राजन से संपर्क साधा।

राजन ने अपने गुर्गों को वाजेकर के दफ्तर भेजा और उससे 26 करोड़ रुपये मांगे तथा पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में राजन के साथ सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम और सुमित विजय मात्रे को दोषी ठहराया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Chota Rajan sentenced to two years in extortion case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे